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पुराना बिजली बिल बकाया है तो मिलेगी बड़ी राहत, ब्याज और विलंब शुल्क 100% माफ

महावितरण ने शुरू की एमनेस्टी योजना 2026-27; मूल बकाया पर भी 10 से 20 प्रतिशत तक छूट, 15 जनवरी तक मिलेगा लाभ।

राहुल गुप्ता

मुंबई, 7 नवंबर। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने लंबे समय से बिजली बिल का बकाया नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना 2026-27 शुरू की है। इस योजना के तहत स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन कट चुके पात्र घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर कई तरह की छूट दी जाएगी। इसमें विलंब भुगतान शुल्क (डीपीसी) और बकाया पर लगे ब्याज की 100 प्रतिशत माफी शामिल है। योजना 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी।

महावितरण ने 4 नवंबर को जारी सर्कुलर में योजना की पात्रता, छूट और भुगतान की शर्तों की जानकारी दी है। इसका उद्देश्य पुराने बिजली बिलों का निपटारा कराना और पात्र उपभोक्ताओं को दोबारा बिजली कनेक्शन लेने का अवसर देना है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?

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योजना का लाभ उन उच्च दाब (एचटी) और निम्न दाब (एलटी) उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2026 या उससे पहले स्थायी रूप से काट दिया गया था। कृषि और सार्वजनिक जलापूर्ति कार्यों से जुड़े उपभोक्ता इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। 31 मार्च 2026 तक का बकाया इस योजना के तहत निपटारे के लिए मान्य होगा।

इसके अलावा, 31 दिसंबर 2025 तक अस्थायी रूप से कनेक्शन कटवाने वाले कुछ उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके लिए बिजली आपूर्ति वास्तव में बंद होनी चाहिए, सिस्टम में अस्थायी डिस्कनेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए और उस अवधि में बिजली की खपत नहीं हुई होनी चाहिए।

जिन उपभोक्ताओं के मामले महावितरण के खिलाफ अदालत में लंबित हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित मुकदमा बिना किसी शर्त के वापस लेना होगा। यह योजना महावितरण के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्रों में भी लागू होगी।

ब्याज और विलंब शुल्क पर पूरी छूट

योजना के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित राहत मिलेगी:

  • बकाया विलंब भुगतान शुल्क (डीपीसी) पर 100 प्रतिशत छूट।
  • स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन कटने की तारीख से योजना में आवेदन करने तक जमा हुए ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट।
  • अस्थायी रूप से कनेक्शन कटने से लेकर स्थायी रूप से कटने तक की अवधि के मांग शुल्क और निश्चित शुल्क माफ होंगे।
  • सभी छूट और समायोजन के बाद बची मूल बकाया राशि उपभोक्ता को चुकानी होगी।

मूल बकाया राशि पर भी मिलेगी 10 से 20 प्रतिशत छूट

महावितरण ने पुराने बकाया बिलों का एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया है। यह छूट बकाया राशि की अवधि और उपभोक्ता की श्रेणी के आधार पर मिलेगी।

  • एलटी घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तीन साल से कम पुराने बकाया पर 10 प्रतिशत और तीन साल से अधिक पुराने बकाया पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।
  • एचटी श्रेणी के घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सेवा और अन्य उपभोक्ताओं को क्रमशः 10 और 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
  • एलटी औद्योगिक, सार्वजनिक सेवा और अन्य पात्र उपभोक्ताओं को भी क्रमशः 10 और 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।

यह विशेष छूट यानी अर्ली बर्ड इंसेंटिव केवल एकमुश्त भुगतान करने वालों को मिलेगी। इसके लिए पूरी देय मूल बकाया राशि का भुगतान 15 दिसंबर 2026 तक करना अनिवार्य होगा। किस्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी।

किस्तों में भुगतान की भी सुविधा

जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए ब्याज मुक्त किस्तों की सुविधा दी गई है।

एलटी उपभोक्ता: इन्हें मंजूरी मिलने के सात दिनों के भीतर मूल बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और लागू कानूनी शुल्क का 100 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष राशि अधिकतम छह समान मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी।

एचटी उपभोक्ता: इन्हें भी मंजूरी के सात दिनों के भीतर मूल बकाया का 50 प्रतिशत और लागू कानूनी शुल्क जमा करना होगा। यदि बकाया 50 लाख रुपये तक है तो शेष राशि अधिकतम तीन मासिक किस्तों में और 50 लाख रुपये से अधिक होने पर अधिकतम छह मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी।

मंजूर किस्तों की अवधि के दौरान विलंब भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, उपभोक्ता को हर महीने के मौजूदा बिजली बिल के साथ योजना की किस्त भी समय पर चुकानी होगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर लेने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट

जिन पात्र उपभोक्ताओं का कनेक्टेड लोड 20 किलोवाट तक है और वे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें देय मूल बकाया राशि पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह राशि बिजली कनेक्शन दोबारा शुरू होने के बाद उपभोक्ता के प्रीपेड मीटर खाते में जमा की जाएगी।

दोबारा कनेक्शन लेने पर भी राहत

योजना के तहत एचटी और एलटी दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए पुनः कनेक्शन शुल्क माफ रहेगा। एलटी उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन शुल्क भी नहीं देना होगा। हालांकि, कनेक्शन दोबारा शुरू कराने के लिए वैध आधार, लागू सिक्योरिटी डिपॉजिट, कानूनी शुल्क और अन्य निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। योजना के तहत दोबारा कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही दिया जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से करें आवेदन

पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके साथ जरूरी दस्तावेज और निर्धारित सहमति पत्र जमा करना होगा। जिन मामलों में कोई विवाद, अदालत का मामला या बिलिंग संबंधी शिकायत लंबित नहीं है, उनमें एकमुश्त भुगतान या किस्तों के विकल्प वाले आवेदन स्वतः मंजूर किए जाएंगे।

विवाद या मुकदमे से जुड़े मामलों में एलटी उपभोक्ताओं के आवेदन की मंजूरी कार्यकारी अभियंता (संचालन एवं रखरखाव) और एचटी उपभोक्ताओं के आवेदन की मंजूरी संबंधित मुख्य अभियंता (संचालन एवं रखरखाव) देंगे।

महावितरण ने स्पष्ट किया है कि किस्तों का भुगतान निर्धारित समय में पूरा नहीं करने पर योजना के तहत मिली छूट वापस ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार ब्याज और विलंब भुगतान शुल्क भी वसूला जा सकता है।

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