महावितरण की नई योजना 6 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। पात्र उपभोक्ताओं को बकाया ब्याज और विलंब भुगतान शुल्क से पूरी राहत के साथ समय से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 6 नवंबर। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने बिजली बिल के पुराने बकाये वाले गैर-कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अभय योजना 2026-27 शुरू की है। यह योजना 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगे ब्याज और विलंब भुगतान शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
महावितरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इसमें एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
योजना में मार्च 2026 तक के स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन काटे जा चुके उच्च और निम्न दाब वाले गैर-कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। कृषि उपभोक्ता और सार्वजनिक जलकार्य से जुड़े उपभोक्ता इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा दिसंबर 2025 तक के अस्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए भी पात्रता निर्धारित की गई है।
महावितरण के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं को बकाया ब्याज और विलंब भुगतान शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जाने के बाद स्थायी रूप से काटे गए, उनके लिए उस अवधि के मांग शुल्क और निश्चित शुल्क में भी छूट का प्रावधान है।
15 दिसंबर तक भुगतान पर 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट
योजना के तहत 15 दिसंबर 2026 से पहले पूरी बकाया राशि का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक की शुरुआती छूट मिल सकती है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है। ये लाभ योजना की निर्धारित शर्तों के अधीन होंगे।
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। योजना की पात्रता, आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया महावितरण के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
योजना की अवधि और संपर्क
अभय योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता महावितरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित सहायता के लिए कंपनी ने support_pdamnesty26@mahadiscom.in ईमेल जारी किया है। उपभोक्ता महावितरण के टोल फ्री नंबर 1800-212-3435 और 1800-233-3435 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
योजना के तहत मिलने वाली छूट और पात्रता का लाभ उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए आवेदन से पहले अपने कनेक्शन की स्थिति और बकाया अवधि की जांच करना जरूरी होगा।
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