सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून समेत कई उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 6 नवंबर। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने ड्रोन और अन्य मानवरहित उड़ान उपकरणों के संचालन पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 14 नवंबर से 13 दिसंबर 2026 तक बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेगा।
बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्व ड्रोन, रिमोट कंट्रोल से संचालित माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल हमलों के लिए कर सकते हैं। इनसे वीवीआईपी को निशाना बनाने, आम लोगों की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका जताई गई है।
किन गतिविधियों पर रहेगी रोक?
आदेश के तहत ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसी उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध पूरे बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेगा।
हालांकि, मुंबई पुलिस की ओर से हवाई निगरानी के लिए की जाने वाली गतिविधियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई की लिखित विशेष अनुमति मिलने पर भी उड़ान गतिविधि की जा सकेगी।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है।
पुलिस उपायुक्त (अभियान) एवं कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठाण ने 5 नवंबर 2026 को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश 14 नवंबर को रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा और 13 दिसंबर को रात 12 बजे तक लागू रहेगा, जब तक इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।
सभी संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं होने के कारण यह एकतरफा आदेश जारी किया गया है। इसकी जानकारी प्रेस और पुलिस थानों, विभागीय पुलिस कार्यालयों, महानगरपालिका वार्ड कार्यालयों तथा तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी।
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