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तीन शहीदों के युवा बच्चे पाएंगे ग्रुप-C पदों पर अनुकंपा नियुक्ति : नायब सिंह सैनी

सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तीन शहीदों के आश्रितों को ग्रुप-सी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा निवासी शहीद जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने संबंधी राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यह निर्णय हरियाणा सरकार की 30 मई, 2014 को अधिसूचित अनुकंपा नियुक्ति नीति तथा वर्ष 2014 और 2018 में किए गए संशोधनों के तहत लिया गया है। इस नीति के अनुसार हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के पात्र आश्रितों को शहीद की रैंक के अनुसार ग्रुप-बी, ग्रुप-सी अथवा ग्रुप-डी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है।

मंत्रिमंडल ने ऐसे तीन मामलों में निर्धारित समय-सीमा में छूट देने को मंजूरी दी, जिनमें शहीद जवानों के पुत्र एवं पुत्रियां अपने माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग थे। वयस्क होने के बाद तीनों आवेदकों ने छह माह के भीतर ग्रुप-सी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। चूंकि ये मामले पूर्व नीति में निर्धारित समय-सीमा से बाहर थे, इसलिए नीति के संबंधित प्रावधानों के तहत इनमें समय-सीमा में छूट देने को मंजूरी दी गई।

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लाभार्थियों में करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह (भारतीय सेना) के पुत्र हर्ष, सीआरपीएफ के सिपाही भिवानी निवासी स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू तथा संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल हैं। तीनों अपने माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग थे और वयस्क होने के बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब तीनों को ग्रुप-सी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

अनुकंपा नियुक्ति नीति में वर्ष 2023 में कुछ संशोधनों के साथ बदलाव किए गए थे। हालांकि, संशोधित नीति में यह भी स्पष्ट किया गया कि पुराने मामलों का निपटारा उसी नीति के अनुसार किया जाएगा, जो उस समय लागू थी।

यह निर्णय देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के परिवारों के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार उनके पात्र आश्रितों के समय पर पुनर्वास एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

 

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