पुणे की अदालत ने पत्नी के बयान से मुकरने के बावजूद मेडिकल सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
राहुल गुप्ता
पुणे, 26 अक्टूबर। महाराष्ट्र के पुणे में पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले एक व्यक्ति को उसे जान से मारने की कोशिश के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने कथित तौर पर कैल्शियम की कैप्सूल बताकर पत्नी को ब्लेड के टुकड़े खिलाए थे। अदालत ने उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पत्नी अदालत में आरोपों से मुकर गई
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद अदालत ने मेडिकल सबूतों और अन्य गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना।
मेडिकल सबूतों के आधार पर फैसला
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में आरोपी पर पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करने और इसी वजह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप था।
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