न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 23 अक्टूबर । फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तार तीन आरोपितों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपितों की पहचान अंकित खट्टर, समीर खत्री और जतिन पांचाल के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस ने तीनों को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया था।
फायरिंग की साजिश में भूमिका का आरोप
सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपितों की कथित तौर पर फायरिंग की साजिश में अहम भूमिका रही है। पुलिस के मुताबिक, अंकित खट्टर कथित रूप से रेकी करने के लिए मुंबई आया था। समीर खत्री का वांछित आरोपित अनिल पंडित से संपर्क था, जबकि जतिन पांचाल पर घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।
पुलिस ने 31 अक्टूबर तक हिरासत मांगी
सरकारी वकील क्रांति कुंभार ने तीनों आरोपितों की पुलिस हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि मामले में कई अन्य वांछित आरोपित महाराष्ट्र के बाहर हैं और उनकी तलाश में दूसरे राज्यों में जांच करनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांचकर्ताओं ने घटनास्थल और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं, जहां कथित तौर पर फायरिंग का अभ्यास किया गया था। पुलिस ने होटल का रजिस्टर भी जब्त किया है। जांच एजेंसी ने मामले की साजिश का पता लगाने और अन्य आरोपितों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए विस्तृत पूछताछ को जरूरी बताया।
बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का किया विरोध
आरोपितों के वकील अजिंक्य मिरगल ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की। उन्होंने अदालत में कहा कि पुलिस होटल का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और कथित मिसफायरिंग से जुड़े खाली कारतूस पहले ही बरामद कर चुकी है। ऐसे में पुलिस हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं।
बचाव पक्ष ने हथियार बरामद नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। वकील के अनुसार, कई गिरफ्तारियों के बावजूद हथियार नहीं मिलने से अभियोजन पक्ष के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपितों के मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच फोरेंसिक विशेषज्ञों के माध्यम से की जा सकती है।
परिवार से संपर्क कराने का निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को आरोपितों से पांच मिनट तक बातचीत करने की अनुमति दी। साथ ही पुलिस को आरोपितों के परिवारों से संपर्क कराने का निर्देश भी दिया।
18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग
उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे मुंबई के जुहू इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी। उस समय टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। घटना में अभिनेता को कोई चोट नहीं आई थी, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपितों की तलाश जारी है।
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