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किरायेदार, खाद बीज की दुकान, ओयो/होटल/सराय, पुरानी गाड़ी खरीद बेचने वालों, जम्मू कश्मीर के निवासियों की जा रही है जांच।
सुरक्षा व्यवस्था की मध्यनजर फरीदाबाद में धारा 163 BNSS है लागू
फरीदाबाद। हाई अलर्ट के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस की टीमों द्वारा थाना स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किरायेदार, खाद बीज की दुकान, गेस्ट हाउस/होटल/सराय, जम्मू कश्मीर के निवासियों, पुरानी गाड़ी खरीदने/बेचने वालों आदि की जांच की जा रही है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा हाई अलर्ट के मध्यनजर अब तक लगभग 140 मस्जिद, 1700 किरायेदार, 40 खाद बीज की दुकान, 200 के लगभग गेस्ट हाउस/होटल/आयो/सराय, 100 के लगभग पुरानी गाड़ी खरीदने/बेचने वालों तथा 500 से अधिक जम्मू कश्मीर के रहने वाले व्यक्तियों को चेक किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि जिलाधीश, फरीदाबाद द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के मध्यनजर धारा 163 BNSS के अंतर्गत आदेश जारी किये गये हैं। जिनमें आदेशित किया गया है कि किरायेदारों का सत्यापन करवाया जाये। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ओयो होटल, पी.जी., हॉस्पिटल इत्यादि में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाये तथा परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाये, जिनकी रिकॉर्ड क्षमता कम से कम 30 दिन की हो। साइबर कैफे में आने वालों का रजिस्टर में इंद्राज किया जाये तथा परिसर में उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरा लगवाये जायें। कार गैरेजों में आने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखा जाये। कार डीलर पुरानी गाडियों को खरीदने व बेचने का रिकॉर्ड पूर्ण विवरण सहित रखेंगे तथा खरीदी/बेची गई गाड़ियों का विवरण दैनिक तौर पर नजदीकी थाना में उपलब्ध कराएंगे। विदेशी नागरिकों का सी फॉर्म भरवाया जाये तथा उनकी आईडी प्राप्त कर पूर्ण रिकॉर्ड का रजिस्टर में इंद्राज किया जाये। एसटीडी/पीसीओ बूथ पर कॉल करने वालों का रजिस्टर में इंद्राज किया जाये। पुराने मोबाइल फोन खरीदने बेचने वालों तथा SIM कार्ड की खरीद/बेच का रिकॉर्ड रखा जाये तथा खरीद/बेच करने वालों का शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, जिसमें पूर्ण विवरण हो।
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