1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान, 14 फीट या अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों पर होगी कार्रवाई
रीमा सिंह
मुंबई, 19 सितंबर।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासन की ओर से झोपड़पट्टी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। महानगरपालिका ने संबंधित निवासियों से अपील की है कि वे अपने स्तर पर अनधिकृत निर्माण को तत्काल हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देश पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे के मार्गदर्शन और सह आयुक्त (दक्षता) देवेंदर सिंह के नेतृत्व में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में झोपड़पट्टी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया गया है।
39 हजार से अधिक झोपड़ियां चिन्हित
बीएमसी क्षेत्र यानी मुंबई शहर और उपनगरों में कुल 2 लाख 23 हजार 150 झोपड़ियां हैं। इनमें से 39 हजार 111 झोपड़ियां 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई की पाई गई हैं। इनमें मुंबई शहर विभाग में 3 हजार 348, पश्चिमी उपनगरों में 4 हजार 536 और पूर्वी उपनगरों में 31 हजार 227 झोपड़ियां शामिल हैं।
4,584 झोपड़ियों पर पहले ही कार्रवाई
महानगरपालिका के अनुसार, इनमें से 4 हजार 584 झोपड़ियों के खिलाफ पहले ही निष्कासन की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 611 झोपड़ियों को नोटिस जारी किए गए हैं। शेष झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से संबंधित अनधिकृत निर्माण स्वयं तत्काल हटाने का आग्रह किया गया है। ऐसा नहीं करने पर महानगरपालिका की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
128 निर्माणों पर कार्रवाई, 140 प्रस्तावित
बृहन्मुंबई क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ विभिन्न प्रशासनिक विभागों (वार्ड) द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। 24 अगस्त से 15 सितंबर 2026 के बीच कुल 128 अनधिकृत निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं, 140 अन्य अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है।
नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील
महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनधिकृत निर्माण न करें। यदि किसी स्थान पर ऐसा निर्माण किया गया है, तो उसे स्वयं तत्काल हटा लें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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