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मतदाता सूची में 100 साल से ज्यादा उम्र के 2.7 लाख नामों पर सवाल, चुनाव आयोग ने बताई पूरी बात!

महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान उम्र संबंधी विसंगतियों को लेकर उठे सवालों पर आयोग ने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निपटारा कर दिया गया था

राहुल गुप्ता

मुंबई, 10 अक्टूबर। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 100 वर्ष से अधिक उम्र के 2.7 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज होने को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुरोध पर उसकी टीम ने इन मतदाताओं की उम्र से संबंधित विसंगतियों का निर्धारित समयसीमा के भीतर समाधान कर दिया था।

फॉर्म-8 भरने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उम्र से जुड़ी गड़बड़ियों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि समाप्त होने से पहले ही दूर कर लिया गया था। इसलिए मतदाताओं को अपनी उम्र में सुधार कराने के लिए अलग से फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

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दरअसल, महाराष्ट्र की एसआईआर मतदाता सूची में 100 वर्ष से अधिक उम्र के 2.7 लाख मतदाताओं के नाम होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस संबंध में यह दावा भी किया गया था कि इन विसंगतियों को दूर करने में चुनाव आयोग को करीब एक महीने का समय लगा।

समयसीमा के भीतर हुआ मामलों का निपटारा

आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर उसकी टीम ने उम्र संबंधी मामलों की जांच कर समय रहते उनका निपटारा किया। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि खत्म होने से पहले पूरी कर ली गई थी।

एसआईआर को लेकर जारी है विवाद

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले और दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नामों की जांच के साथ पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल होती है।

विपक्षी दलों ने एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका जताई है, जबकि चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बताता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं।

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