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CHB Board : लिफ्ट, मकानों में बदलाव और सोलर पर 3 अहम फैसले

CHB Board meeting chaired by Chief Secretary-cum-Chairman H. Rajesh Prasad CHB Board meeting chaired by Chief Secretary-cum-Chairman H. Rajesh Prasad
CHB Board meeting chaired by Chief Secretary-cum-Chairman H. Rajesh Prasad

CHB Board ने चंडीगढ़ की स्वतंत्र आवासीय इकाइयों में जरूरत के अनुसार बदलावों को मंजूरी दी

बोर्ड ने सभी आवासीय इकाइयों में लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 16 सितंबर। CHB Board की बैठक में लिफ्ट लगाने, मकानों में बदलाव और छत पर सौर संयंत्र लगाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लिफ्ट के लिए हर निवासी की सहमति जरूरी नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर संयंत्रों के लिए सीएचबी की पूर्व अनुमति या एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।

Key decisions discussed during the CHB Board meeting
Key decisions discussed during the CHB Board meeting

CHB Board ने स्वतंत्र मकानों में बदलाव को दी मंजूरी

CHB Board ने स्वतंत्र आवासीय इकाइयों के मालिकों की लंबे समय से लंबित मांग स्वीकार की।
इन इकाइयों को चंडीगढ़ भवन नियम, 2017 के अनुसार मरला मकानों के समान माना जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत जरूरत के अनुसार निर्माण बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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बोर्ड ने इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी रखा है।
आवंटियों को निर्धारित नियमों और स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।
इससे मकानों में बदलाव को लेकर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।

CHB Board ने सभी आवासीय इकाइयों में लिफ्ट को मंजूरी दी

बैठक में सीएचबी की सभी आवासीय इकाइयों में लिफ्ट लगाने को मंजूरी दी गई।
लिफ्ट लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा किए जाएंगे।
आवेदन स्व-प्रमाणन योजना के तहत पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

सीएचबी इन आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।
ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होने तक आवेदन ऑफलाइन भी स्वीकार किए जाएंगे।
यह सुविधा ऑनलाइन भवन योजना स्वीकृति प्रणाली उपलब्ध होने तक जारी रहेगी।

लिफ्ट या लिफ्ट-वेल से घिरा क्षेत्र गणना में शामिल नहीं होगा।
इसे ग्राउंड कवरेज या फर्श क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा।
हालांकि, यह छूट स्वतंत्र आवासीय इकाइयों के लिए लागू नहीं होगी।

Lift Installation के लिए सभी निवासियों की सहमति जरूरी नहीं

बोर्ड ने लिफ्ट लगाने को लेकर निवासियों की सहमति संबंधी नियम भी स्पष्ट किए।
किसी ब्लॉक के प्रत्येक निवासी की सहमति अनिवार्य नहीं होगी।
हालांकि, इच्छुक निवासी प्रस्ताव में शामिल होकर लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐसे निवासियों को स्थापना और रखरखाव की लागत में योगदान देना होगा।
लिफ्ट के इस्तेमाल को लेकर निवासियों के बीच विवाद भी हो सकते हैं।
ऐसे विवादों का निपटारा निर्धारित नियमों के तहत किया जाएगा।

इसके लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के संबंधित नियमों का इस्तेमाल होगा।
ब्लॉक से आशय साझा सीढ़ी से जुड़े आवासीय इकाइयों से होगा।
लिफ्ट लगाने की अनुमति सीएचबी द्वारा प्रदान की जाएगी।

CHB Board ने एसओपी को भी मंजूरी दी

CHB Board Also Approved the SOP
CHB Board Also Approved the SOP

बोर्ड ने इन फैसलों को लागू करने के लिए विस्तृत एसओपी को मंजूरी दी।
इसमें आवेदन जमा करने और उनकी जांच से जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।
पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था भी एसओपी में शामिल होगी।

बोर्ड के अनुसार, इससे आवंटियों को एक स्पष्ट व्यवस्था मिल सकेगी।
मकानों में बदलाव और पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध होगी।
इसमें संरचनात्मक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।

नई व्यवस्था से आवंटियों को नियमों के तहत निर्माण कार्य कराने में मदद मिलेगी।
प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

Lift Installation से वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा

आवासीय इकाइयों में लिफ्ट की सुविधा से कई निवासियों को लाभ मिल सकता है।
विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है।
दिव्यांगजनों को भी इससे आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

चलने-फिरने में कठिनाई वाले निवासियों के लिए भी लिफ्ट मददगार होगी।
बहुमंजिला आवासीय इकाइयों में सीढ़ियों पर निर्भरता कम हो सकती है।

Rooftop Solar पर भी लिया गया फैसला

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्रों पर चर्चा हुई।
सीएचबी की आवासीय इकाइयों में छत पर सौर संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई।
यह मंजूरी योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप दी गई है।

इसके लिए सीएचबी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत भी नहीं होगी।
इससे इच्छुक आवंटियों के लिए सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया आसान होगी।

CHB Board के फैसले अब प्रशासक के समक्ष जाएंगे

बैठक में समिति की रिपोर्टों पर भी चर्चा की गई।
इन रिपोर्टों में सीएचबी की सिफारिशें भी शामिल हैं।
अब इन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक में वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जिला आयुक्त और संपदा अधिकारी निशांत कुमार यादव भी बैठक में शामिल हुए।
सीएचबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. कार्तिकेयन भी उपस्थित रहे।

मुख्य वास्तुकार राजीव मेहता और मुख्य अभियंता सी.बी. ओझा भी मौजूद रहे।
बोर्ड के सदस्य और सीएचबी सचिव भी बैठक में शामिल हुए।

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