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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सहायक स्वामी मुकुंदानंद गिरी के विरुद्ध रेप एंड पॉक्सो की धाराओं में FIR दर्ज

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न्यूज़म ब्यूरो 

प्रयागराज : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहायक स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूंसी पुलिस थाने में रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के तहत FIR दर्ज की गई है। दर्ज FIR बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धारा 173(4) के तहत अदालत में दाखिल की गई अर्जी के क्रम में विगत 13 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो बटुक ब्राह्मण बच्चों को हाईकोर्ट में पेश करके अविमुक्तेश्वरानंद पर ऑन कैमरा कोर्ट रूम में यौन शोषण करने सहित कई आरोप लगे थे।

प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने भी इस केस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को दी थी, प्रयाग जिला अदालत में एडीजे कोर्ट ने शनिवार को शंकराचार्य पर FIR के आदेश दिए हैं। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया के आदेश बाद कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था।

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अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुझे पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग देने की बात कही है।

 

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