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तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रवर्तन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बहु-विभागीय छापेमारी

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चंडीगढ़ : मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन (यू.टी.) के निर्देशन और स्वास्थ्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रवर्तन हेतु समन्वित छापेमारी की। इस टीम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधिक मापशास्त्र विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण शाखा के अधिकारी शामिल थे।
 
निरीक्षण के दौरान नन्हकू पुत्र ललता प्रसाद, निवासी गाँव कजहेड़ी, जो बूथ नं. 400, सेक्टर 44-डी, चंडीगढ़ में ‘नन्हकू पान एंड कन्फेक्शनरी’ चला रहा था, को बिना अनिवार्य सेक्शन 6A (COTPA 2003) का बोर्ड प्रदर्शित किए ढीली सिगरेट बेचते हुए पाया गया। उसके पास ई-सिगरेट भी पाई गईं, जो PECA, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
 
इसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग और विधिक मापशास्त्र विभाग द्वारा उस पर जुर्माने लगाए गए तथा आयातित और ढीली सिगरेट की बड़ी मात्रा संबंधित विभागों द्वारा जब्त या नष्ट की गई। स्वास्थ्य विभाग ने ढीली सिगरेट नष्ट की और ई-सिगरेट जब्त कर उन्हें थाना सेक्टर-34 को सौंप दिया। आबकारी विभाग ने अनिवार्य चित्रात्मक चेतावनी के बिना बेची जा रही अवैध आयातित सिगरेट को जब्त किया, जबकि विधिक मापशास्त्र विभाग ने लेबलिंग मानकों का पालन न करने पर LM अधिनियम, 2009 के तहत चालान जारी किया। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा शाखा ने विश्लेषण हेतु कमला पसंद पान मसाला का नमूना लिया।
 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चंडीगढ़ (यू.टी.) की निदेशक, डॉ. सुमन सिंह ने आश्वस्त किया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी टास्क फोर्स के तहत ऐसे प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA 2003 के नियमों, तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा अवैध आयातित सिगरेट की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
 
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