भिवानी : पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा आज बताया कि एसटीएफ रोहतक व सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की संयुक्त टीम ने न्यायालय परिसर फायरिंग व लवजीत हत्याकांड में फरार चल रहे 20,000 रुपये के ईनामी अपराधी को मुठभेड़ के बाद काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
उल्लेखनीय है कि 04.09.2025 को बिजेन्द्र व काला न्यायालय परिसर भिवानी में तारीख पेशी पर आए थे। इसी दौरान लवजीत, बिजेन्द्र व काला वकीलों के चैंबर के पास चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से उन पर गोलियां चला दीं। फायरिंग में लवजीत पुत्र रमेश निवासी मोखरा, जिला रोहतक को तीन गोलियां लगीं—एक दाहिने कंधे, एक बाएं हाथ तथा एक बाईं साइड छाती पर। घायल लवजीत को पहले सामान्य अस्पताल भिवानी और बाद में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इस संबंध में घायल के बयान पर अभियोग संख्या 196 दिनांक 04.09.2025 धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना सिविल लाइन भिवानी में मामला दर्ज किया गया। अभियोग का अनुसंधान एसटीएफ रोहतक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिनांक 20.12.2025 को सुबह करीब 03:00 बजे एसटीएफ रोहतक के एएसआई सिकंदर अपनी टीम के साथ बामला टोल टैक्स के नजदीक भिवानी-रोहतक रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि न्यायालय परिसर फायरिंग व लवजीत हत्या मामले में वांछित ईनामी अपराधी अजय अपने एक साथी के साथ लोहारू रोड की ओर हथियारों सहित खड़ा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया गया, जिस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और खेतों की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में ईनामी अपराधी अजय के दोनों पैरों में एक-एक गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार हेतु पहले सामान्य अस्पताल भिवानी तथा बाद में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वहीं दूसरे आरोपी संदीप को मौके से काबू कर लिया गया।
एसटीएफ रोहतक टीम के इंचार्ज एएसआई सिकंदर की शिकायत पर आरोपी अजय व संदीप के विरुद्ध अभियोग संख्या 166 दिनांक 20.12.2025 धारा 109(1), 121(1), 132, 221, 3(5) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना जुई कलां में मामला दर्ज किया गया है।
काबू किए गए आरोपियों में 20 हजार रुपये का ईनामी अपराधी अजय उर्फ भोला पुत्र राजेन्द्र निवासी गांव डाडमा, जिला चरखी दादरी शामिल है, जिस पर एडीजीपी क्राइम द्वारा दिनांक 14.10.2025 को ईनाम घोषित किया गया था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट, हथियार अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं के तहत अनेक अभियोग दर्ज हैं। आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिवानी ने कहा कि “हरियाणा व जिला भिवानी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों की जगह सिर्फ जेल में है। जिले में अपराध करने वाले के साथ-साथ जो व्यक्ति अपराधियों को आर्थिक मदद देता है, शरण देता है या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करता है, उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”