चंडीगढ़ के सेक्टर 19-C स्थित मैसर्स मातृ टिक्की वाला का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस गंभीर स्वच्छता उल्लंघनों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण में भोजन की तैयारी, भंडारण और रख-रखाव से जुड़ी कई कमियां सामने आईं
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 30 सितंबर | चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
सेक्टर 19-C के सदर बाजार स्थित मातृ टिक्की वाला का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की स्वच्छतापूर्ण तैयारी और भंडारण से संबंधित गंभीर कमियां पाए जाने की जानकारी दी गई।
विभाग ने खाद्य कारोबारियों को FSSAI के नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
Food Safety Action के तहत चंडीगढ़ में कार्रवाई
चंडीगढ़ में जारी विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सेक्टर 19-C में कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग, यूटी चंडीगढ़ ने सदर बाजार स्थित मैसर्स मातृ टिक्की वाला का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई 30 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण और रख-रखाव से संबंधित कई गंभीर स्वच्छता उल्लंघन पाए गए।
Food Hygiene को लेकर मिलीं गंभीर कमियां
खाद्य सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक, निरीक्षण में सामने आई कमियां केवल प्रक्रियागत अनियमितताओं तक सीमित नहीं थीं। विभाग ने इन्हें मानव उपभोग के लिए भोजन की स्वच्छतापूर्ण तैयारी और रख-रखाव से जुड़ी गंभीर कमियां बताया।
प्रशासन के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में प्रतिष्ठान का संचालन जारी रहने से जनस्वास्थ्य पर जोखिम पैदा हो सकता था। इसी आधार पर खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
Food Business को तत्काल बंद करने के निर्देश
निलंबन आदेश के तहत संचालक को खाद्य व्यवसाय से जुड़ी सभी गतिविधियां तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार, भंडारित, वितरित या बेचने पर रोक रहेगी।
विभाग ने प्रतिष्ठान को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज सभी कमियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के अनुसार दूर करने को कहा है। सुधारात्मक कदम पूरे करने के बाद दस्तावेजी प्रमाण और तस्वीरों के साथ विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
Food Standards का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार जारी रखने या आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करने की सलाह दी गई है।
विभाग ने कारोबारियों को कच्चे और पके भोजन को अलग रखने तथा भोजन को संदूषण से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर रखने पर भी जोर दिया गया है।
Consumer Safety के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने चंडीगढ़ के निवासियों और उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने कहा कि लोग ऐसी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें जहां उचित स्वच्छता व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाता हो।
किसी तरह की असामान्य स्थिति दिखाई देने पर उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग, गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर 16 से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 0172-2752128 पर सूचना दी जा सकती है। शिकायत FSSAI के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती है।
FSSAI Guidelines के पालन पर जोर
खाद्य कारोबारियों को साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करने तथा भोजन को साफ और सूखे बर्तनों में परोसने की सलाह दी गई है। पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर FSSAI मानकों के अनुसार स्पष्ट जानकारी होना जरूरी बताया गया है।
इसके अलावा एक्सपायर्ड या खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कच्ची सामग्री FSSAI मानकों के अनुरूप और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से खरीदने की सलाह दी गई है।
मिठाइयों में केवल अनुमत खाद्य रंगों का इस्तेमाल करने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा संबंधित नियमों का पालन करने पर भी विभाग ने जोर दिया है।
