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हरियाणा का हर पार्क होगा हरा-भरा: मानव अधिकार आयोग ने दिए बड़े निर्देश

चंडीगढ़, 07 नवंबर 2025 – हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों/नगर समितियों तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश अंबाला शहर स्थित शिवालिक कॉलोनी पार्क की स्थिति पर आयोग द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद दस्तक देता है।
स्वच्छता, सुरक्षा और सुंदरता के साथ ‘ग्रीन हरियाणा’ की ओर कदम
 
सार्वजनिक पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक- जस्टिस बत्रा
 
चंडीगढ़, 07 नवंबर 2025 – हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों/नगर समितियों तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश अंबाला शहर स्थित शिवालिक कॉलोनी पार्क की स्थिति पर आयोग द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद दस्तक देता है।
 
 स्वप्रेरित मामले संख्या 350/1/2025 की सुनवाई के दौरान, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सामने प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाया जाता है कि यद्यपि शिवालिक कॉलोनी पार्क में काफी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, फिर भी शौचालय की मरम्मत, पेयजल सुविधा तथा पोस्ट टॉप लाइट लगाने जैसे कुछ शेष कार्य अभी लंबित हैं। अतः हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा तथा दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने आयुक्त, नगर निगम अंबाला शहर को निर्देश दिया है कि शेष कार्यों को, जिनमें शौचालय की मरम्मत और पेयजल सुविधा शामिल हैं, शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं पोस्ट टॉप लाइट्स की स्थापना हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा किया जाए। इन कार्यों की पूर्णता के प्रमाण स्वरूप विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ्स अगली सुनवाई से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि शिवालिक कॉलोनी पार्क का नियमित रखरखाव एवं स्वच्छता नगर निगम अंबाला द्वारा सुनिश्चित की जाए, ताकि यह पार्क सार्वजनिक उपयोग के लिए उचित स्थिति में रहे।
 
जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग के सामने श्री सौरभ गोयल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम अंबाला शहर द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए, जिनसे हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पाया है कि कार्य प्रगति पर है। उक्त फोटोग्राफ्स का अवलोकन करने के उपरांत, आयुक्त, नगर निगम अंबाला को निर्देशित किया जाता है कि पार्क के आसपास एवं भीतर बचे हुए निर्माण मलबे, कचरे आदि को तुरंत हटाया जाए, ताकि स्वच्छता बनी रहे और सुरक्षा संबंधी खतरे न उत्पन्न हों। पार्क में सभी पथों को समतल एवं सुरक्षित चलने योग्य बनाया जाए, विशेषकर बच्चों एवं वृद्धों को ध्यान में रखते हुए। बेंचों, झूलों एवं जिम उपकरणों को नियमित रूप से पेंट कर, जंग रहित एवं स्वच्छ रखा जाए। कचरा पात्र पर्याप्त संख्या में लगाए जाएं और नियमित रूप से साफ किए जाएं। शौचालयों को स्वच्छ एवं पानी की उपलब्धता के साथ साफ-सुथरा रखा जाए। साथ ही पार्क में लगे हाईमास्ट टावर तथा अन्य विद्युत प्रकाश उपकरण को कार्यात्मक स्थिति में रखा जाए। अतिरिक्त पोस्ट टॉप लाइट्स शीघ्र स्थापित की जाएँ ताकि शाम के समय पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित हो सके।
 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा तथा दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने अपने आदेश में आयुक्त, नगर निगम अंबाला शहर को निर्देश दिया है कि उपरोक्त सभी कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत, नवीनतम फोटोग्राफ्स सहित एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई तिथि से पूर्व आयोग में प्रस्तुत करें।
 
आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों और गंभीर आरोपों को देखते हुए, हरियाणा मानव अधिकार आयोग निम्न महत्वपूर्ण आदेश दिए  है:
 
 
पार्कों का नियमित रखरखाव एवं स्वच्छता सुनिश्चित करें;
सभी खामियों जैसे असमान पथ, टूटे स्विंग, जंग लगे जिम उपकरण, जलभराव आदि को तुरंत दुरुस्त करें;
सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था (हाईमास्ट/पोस्ट टॉप लाइट) स्थापित करें;
पार्कों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और लैंडस्केप सुधार करें;
कचरा पात्र की उपलब्धता और समय पर सफाई सुनिश्चित करें|
 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा तथा दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने यह भी आदेशित किया है कि, जारी किए गए निर्देश केवल नगर निगम अंबाला शहर तक सीमित नहीं रहेंगे। अतः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के सभी प्रशासकों/एस्टेट अफसरों; नगर निगमों के आयुक्तों; और राज्य के समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पालिकाओं के जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण एवं नियमित रखरखाव के लिए सक्रिय कदम उठाएँ। 
 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग यह भी रेखांकित करता है कि सार्वजनिक पार्कों का समुचित रखरखाव एवं विकास न केवल सार्वजनिक मनोरंजन एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से सतत एवं ‘ग्रीन हरियाणा’ की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सभी स्थानीय निकायों द्वारा पार्कों और खुले स्थलों में हरियाली बढ़ाने, लैंडस्केप सुधारने और वृक्षारोपण बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएँ, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आए और हरियाणा के नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित हो सके।
 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा: “सार्वजनिक पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ वातावरण अनिवार्य है। हरियाणा के हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और हरा-भरा स्थान उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है।”
 
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा; मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), पंचकूला; आयुक्त, नगर निगम, अंबाला शहर; अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, अंबाला शहर; तथा सभी प्रशासकों/एस्टेट अफसरों, HSVP; नगर निगम आयुक्तों; और जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों, नगर पालिका परिषदों/नगर पालिका, को आदेश में उल्लिखित बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 17.02.2026 से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करनी है। इस कदम से उम्मीद है कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पार्कों की हालत में उल्लेखनीय सुधार होगा और ‘ग्रीन हरियाणा’ की संकल्पना साकार रूप लेगी।
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