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दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आय पात्रता मानदंडों में बदलाव मंजूर : CM

हरियाणा सरकार ने परिवार की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख की

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 10 अक्टूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। इन बदलावों का मकसद योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं तक पहुँचाना, इसे लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और आर्थिक सहायता पहुँचाने के सिस्टम को मजबूत करना है। ये संशोधन 01 नवम्बर, 2026 से प्रभावी होंगे।

मंजूर किए गए बदलावों के तहत, योजना के लिए परिवार की सालाना आय की पात्रता सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है।

इस योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अभी 10 लाख से ज्यादा महिलाएँ इस पहल का लाभ उठा रही हैं।

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कैबिनेट ने उस प्रावधान को हटाने को भी मंजूरी दी, जिसके तहत लाभार्थी कम मासिक सहायता राशि चुन सकते थे। इस बदलाव से सभी पात्र लाभार्थियों को 2,100 प्रतिमाह का तय लाभ मिलेगा, जिससे भुगतान में एकरूपता आएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी।

योजना के भुगतान सिस्टम के तहत, नए लाभार्थियों के लिए पहली किस्त पूरी तरह से उनके बचत बैंक खातों में जमा की जाएगी। दूसरे महीने से, 1,100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा किए जाएँगे, जबकि 1,000 रुपये योजना के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किए जाएँगे।

तिमाही ‘लाइवनेस वेरिफिकेशन’ (जीवंतता सत्यापन) 

लाभार्थियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाने और साथ ही प्रभावी प्रमाणीकरण बनाए रखने के लिए, कैबिनेट ने ‘लाइवनेस वेरिफिकेशन’ मासिक की बजाय हर तिमाही में एक बार करने को मंजूरी दी है। आर्थिक सहायता जारी रखने के लिए लाभार्थियों को हर तिमाही ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के जरिए चेहरे का प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) पूरा करना होगा।

 

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