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हरियाणा में ग्रुप ‘डी’ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव

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न्यूज़म ब्यूरो 

चंडीगढ़, 12 फरवरी : हरियाणा सरकार ने ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा मेरिट आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आधार पर किया जाएगा। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन पूरी तरह सीईटी में प्राप्त अंकों पर आधारित रहेगा। 

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।  

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यह संशोधन हरियाणा ग्रुप ‘घ’ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को प्रतिस्थापित कर नई चयन व्यवस्था लागू की गई है। 

नई व्यवस्था के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा का कुल स्कोर 100 प्रतिशत सीईटी अंकों पर आधारित होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में 75 प्रतिशत अंक सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित विषयों के होंगे, जबकि दूसरे भाग में 25 प्रतिशत अंक हरियाणा के इतिहास, समसामयिक घटनाओं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर माध्यमिक शिक्षा (मैट्रिक) का रहेगा। 

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 जनवरी, 2024 को हुई ग्रुप ‘डी’ सीईटी लिखित परीक्षा, जिसकी वैधता 11 जनवरी, 2027 तक है, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित कर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

 

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