9 और 10 अक्टूबर को बिक्री पर रोक, प्रदर्शन की आशंका के बीच 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात
राहुल गुप्ता
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। देश की राजधानी दिल्ली में शराब खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर 2026 को शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन दोनों दिनों में शराब की बिक्री नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना और कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटना है।
इन लाइसेंस वाली दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध
आबकारी विभाग के आदेश के तहत दिल्ली में शराब बेचने वाली कई श्रेणियों की दुकानें बंद रहेंगी। इनमें एल-6 और एल-6एफजी लाइसेंस वाली दुकानें, एल-8 लाइसेंस वाली देशी शराब की दुकानें, मॉल आदि में चुनिंदा ब्रांड बेचने वाली एल-10 लाइसेंस की दुकानें और एल-14 लाइसेंस वाली दुकानें शामिल हैं।
‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी
शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब दिल्ली में कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, जबकि संगठन ने प्रदर्शन करने की बात कही है।
इससे पहले जुलाई में भी सीजेपी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान हिंसक घटनाएं हुई थीं।
राजधानी में 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात
10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राजधानी में 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील की है। साथ ही, राजधानी के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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