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फरवरी में फिर खुलेगा एचकेआरएनएल पोर्टल : मुख्य सचिव कार्यालय

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न्यूज़म ब्यूरो 

चंडीगढ़, 30 जनवरी : हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को पुनः खोलने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि कर्मचारियों का डाटा अद्यतन एवं स्थानांतरित किया जा सके। 

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एचकेआरएनएल पोर्टल केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए पुनः खोला जाएगा, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। डाटा अपडेशन एवं पोर्टिंग के लिए विंडो 20 फरवरी, 2026 तक खुली रहेगी। 

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यह निर्णय ऐसे अनुबंध कर्मचारियों द्वारा दिए गए अनेक प्रतिवेदनों के मद्देनज़र लिया गया है, जो अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पात्र होने तथा 15 अगस्त, 2024 तक पाँच वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बावजूद ओटीपी प्राप्त न होने या गलत डाटा एंट्री के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

राज्य सरकार ने यह भी पाया कि अधिकांश त्रुटियां मोबाइल नंबर सहित कर्मचारियों का विवरण अपडेट न होने या गलत अपडेशन के कारण उत्पन्न हुईं। ये त्रुटियां पार्ट-I संविदा कर्मचारियों के मामलों में एचकेआरएनएल डाटाबेस में तथा पार्ट-II कर्मचारियों के मामलों में खजाना एवं लेखा विभाग के डाटाबेस में पाई गईं। इसके अतिरिक्त, कुछ अनुबंध कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है और वे न तो खजाना प्रणाली से और न ही एचकेआरएनएल प्रणाली से जुड़े हुए हैं। 

इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) पात्र अनुबंध कर्मचारियों का संपूर्ण एवं सही डाटा तत्काल अपडेट करना सुनिश्चित करें। विभागों को यह प्रक्रिया पाँच दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके। 

इसके साथ ही खजाना एवं लेखा विभाग तथा एचकेआरएनएल को वास्तविक समय में अद्यतन डाटा साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पोर्टल का संचालन निर्बाध रूप से हो सके। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र अनुबंध कर्मचारियों को वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, उनके विवरण एचकेआरएनएल को भेजे जाएं, ताकि उनका पंजीकरण कर अस्थायी पहचान पत्र जारी किए जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केवल पात्र कर्मचारियों को ही सेवा सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए।

 

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